Edited By Shivam, Updated: 25 Mar, 2020 10:37 PM
हरियाणा पुलिस द्वारा राज्य में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी से जुड़े नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की सुगम आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए एक कारगर प्रणाली स्थापित की गई है।
चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा पुलिस द्वारा राज्य में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी से जुड़े नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की सुगम आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए एक कारगर प्रणाली स्थापित की गई है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था नवदीप सिंह विर्क ने आज यहां बताया कि पंचकूला में स्थापित राज्य सरकार के एकीकृत "राज्य कोविड-19 नियंत्रण कक्ष" में तीन डीएसपी को विशेष रूप से तैनात किया गया है जो लॉकडाउन के मद्देनजर राज्य भर में आवश्यक सामान, वाहन और मैनपावर की आवाजाही में पुलिस के साथ आम जनता को होने वाली समस्याओं से संबंधित मामलों में सहायता करेंगे। सभी तीन डीएसपी एक डीआईजी रैंक के अधिकारी की निगरानी में काम करेंगे।
आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े लोगों को अगर किसाी भी प्रकार की समस्या आती है तो वे राज्य हेल्पलाइन नंबर 8558893911 पर कॉल कर सकते हैं। यह एक आम हेल्पलाइन है और इस पर नागरिक सरकार के लॉकडाउन निर्देशों के अनुसार पुलिस सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा, सभी पुलिस कमिष्नर और जिला एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं सहित अमेजन, फ्लिपकार्ट, ग्रॉफर्स, बिगबास्केट, ज़ोमैटो, स्विगी जैसे विभिन्न ईकामर्स पोर्टलों के डिलीवरी बॉय तथा रोगियों की होमकेयर देखभाल में लगे लोगों को आवाजाही की अनुमति प्रदान करें।
विर्क ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की श्रृंखला को तोडऩे के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है ना कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही पर। उन्होंने लोगों से स्वयं व अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान घर पर रहने का भी आग्रह किया।