Edited By Mohammad Kumail, Updated: 19 Aug, 2023 09:10 PM

मई 2018 में दर्ज सुनील मर्डर केस में आज फैसला आया है। मामले में अदालत ने 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडीजे डॉ गगनदीप विचल ने मनोज, सुरजीत, सतबीर, राजाराम सोमबीर, विकास नवीन शीनू और जग भगवान को 38500 रूपए जुर्माना लगाया है...
हिसार (विनोद सैनी) : मई 2018 में दर्ज सुनील मर्डर केस में आज फैसला आया है। मामले में अदालत ने 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडीजे डॉ गगनदीप विचल ने मनोज, सुरजीत, सतबीर, राजाराम सोमबीर, विकास नवीन शीनू और जग भगवान को 38500 रूपए जुर्माना लगाया है। अदालत ने 16 अगस्त को दोषी करार दिया था। बास थाना पुलिस ने 26 मई 2018 को दोषियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामूली कहासुनी होने के बाद सुनील को चोटें मारी गई थी। अस्तपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
मेहंद्रा के रहने वाले विक्रम कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह मजदूरी का काम करता है। उसने बताया कि पड़ोसी सिनू उर्फ सुरेशा शराब पीए हुए था। 25 अगस्त को दिन में करीब तीन बजे आपस में घरेलू खातों को लेकर कहासुनी हो गई थी। सिनू ने आवेष में आकर उससे गाली गलौच की। वह अपने घर चला गया। सिनू ने अपने घर जाकर भी उसे गालियां देनी शुरु कर दी। उसने सिनू उर्फ सुरेश को समझने के लिए उसके ताऊ के बेटे मेहंदा के सुनीत को बुलाया था। उसके बुलाने पर सुनील, उसका साला गोहाना से मुनीष अपनी मोटरसाईकल पर उसके पास गांव मेदा में आए। उन्हें आता देखकर मनोज, सुरजीत, सतबीर, राजाराम, सोमबीर विकास, नवीन, मशीन और जग भगवान ने वहां तलवार, लाठी, डंडे कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया। इन सभी ने सुनील को कुल्हाड़ी, तलवार, लाठी, डंडो से चोटें मारी। साथ ही मनीष को भी चोटें मारी। यह सुनील का बचाव करने लगा तो उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। मारपीट से सुनील बेहोश हो गया। उसने सुनील व मुनीष को ईलाज के लिए हाँसी के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। वहाँ डाक्टर ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज किया था। जिसके बाद आज कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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