सदस्यता रद्द करने का मामला: हाईकोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी कर जवाब किया तलब

Edited By Shivam, Updated: 04 Oct, 2019 06:14 PM

high court summoned the speaker by issuing notice

जननायक जनता पार्टी के नेता नैना चौटाला सहित अन्य तीन ने हरियाणा विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया है।

चंडीगढ़(ब्यूरो): जननायक जनता पार्टी के नेता नैना चौटाला सहित अन्य तीन ने हरियाणा विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। इस पर हाइकोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 

बता दें कि इन विधायकों ने पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने दल-बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी। इन विधायकों में नैना चौटाला भी शामिल थी, जो जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता दुष्यंत चौटाला की मां है। 

इसके अलावा राजदीप फौगाट, अनूप धानक, पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद को स्पीकर द्वारा आयोग्य करार दिया गया था। बता दें कि पहले ये सभी इनेलो के विधायक थे, लेकिन बाद में इनमें से चार ने जेजेपी और एक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंंवरपाल गुर्जर ने एक शिकायत पर चार विधायकों को अयोग्य करार दिया है।

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