Edited By Yakeen Kumar, Updated: 22 Mar, 2025 10:10 PM

रोहतक शहर में सार्वजनिक जगह पर मेयर के पिता किशन दास की प्रतिमा को लगाने के मामले में कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मूर्तियां लगाने का ही शौक है,
चंडीगढ़ : रोहतक शहर में सार्वजनिक जगह पर मेयर के पिता किशन दास की प्रतिमा को लगाने के मामले में कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मूर्तियां लगाने का ही शौक है, तो जमीन खरीदकर मूर्ति लगवाओ। हाईकोर्ट ने रोहतक के DC को आदेश में कहा है कि 18 जनवरी 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोहतक में जितनी मूतियां लगी हैं, सभी का जानकारी दें।
दरअसल रोहतक निवासी याचिकाकर्ता देवेंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने के अनुसार सरकार भूमि पर किसी भी प्रतिमा को स्थापित करने की अनुमति थी। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को ये आदेश दिया था कि वह निगरानी करें और सरकारी भूमि पर ऐसी सभी प्रतिमाओं की पहचान कर उन्हें हटवाएं। लेकिन इसके बावजूद भी 2023 में हरियाणा सरकार ने रोहतक के मेयर के पिता की प्रतिमा को लगाने की अनुमति दी।
खर्चा कौन देगा- हाईकोर्ट
वहीं याचिकाकर्ता ने बताया कि पुलिस बीट बाक्स को हटाकर यह प्रतिमा लगाई गई है। देवेंद्र ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने सरकार से और प्रतिवादियों से जवाब मांंगा था। साथ ही प्रतिमा अगर गिराया गया तो इसका खर्चा कौन देगा इसकी भी जानकारी दें।
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