बड़ी खबर: हरियाणा में 6600 कांस्टेबलों को जल्द ही मिलेंगे नियुक्ति पत्र, हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी

Edited By Isha, Updated: 12 Aug, 2023 08:45 AM

high court clears the way for the appointment constables

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने पुलिस भर्तियों (police recruitment) को लेकर दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए हरियाणा में पुलिस भर्तियों को हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंध में फैसला सुनाया है।

चंडीगढ़ः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने पुलिस भर्तियों (police recruitment) को लेकर दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए हरियाणा में पुलिस भर्तियों को हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंध में फैसला सुनाया है। अब हरियाणा में 6,600 कांस्टेबलों (Constable) की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इनमें से 3,097 सिपाहियों को सरकार ने मार्च महीने में नियुक्ति पत्र दे दिया है, लेकिन मामला हाईकोर्ट में होने के कारण इन नियुक्ति पत्रों को लेकर सिपाहियों में नौकरी को लेकर असमंजस की स्थिति थी।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 6,600 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल(normalization percentile) और अन्य तरीके अपनाने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश से सरकार और चयनित सिपाहियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट की रोक के बाद भी हरियाणा सरकार(Government of Haryana )ने मार्च महीने में 3,087 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए थे। नियुक्ति पत्र जारी करने के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन सिपाहियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी, जिनकी अब तक नियुक्ति नहीं हुई है।

 

 
कोर्ट ने दिया ये फैसला
इस मामले में याचिकाकर्ता राकेश कुमार व अन्य ने 1,100 महिला कांस्टेबलों (Constable)  की भर्ती समेत हरियाणा पुलिस में 6,600 कांस्टेबलों के चयन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की थी। इस संबंध में दर्जनों याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित थीं। पुरुष और महिला कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया को समान आधार पर चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने महिला सिपाहियों की नियुक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने का लिखित आदेश जारी किया था। सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है और पुरुष कांस्टेबलों से जुड़ी याचिका में सरकार ने कोर्ट में मौखिक रूप से स्वीकार किया था कि याचिका लंबित होने तक चयनित पुरुष कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

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