लॉकडाउन 4 में हाईकोर्ट और अन्य कोर्ट को नहीं मिली राहत, अर्जेंट मैटर्स पर ऐसे होगी सुनवाई

Edited By Isha, Updated: 22 May, 2020 01:55 PM

high court and other courts did not get relief lockdown 4

लॉक डाउन 4 में बहुत सारी रियायतें प्रशासन और सरकारों की तरफ से दी गई है हालांकि अभी तक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और अन्य कोर्ट पूरी तरह से खुल नहीं पाई है हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में अर्जेंट मैटर्स की

चंडीगढ़(धरणी)- लॉक डाउन 4 में बहुत सारी रियायतें प्रशासन और सरकारों की तरफ से दी गई है हालांकि अभी तक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और अन्य कोर्ट पूरी तरह से खुल नहीं पाई है हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में अर्जेंट मैटर्स की सुनवाई ज़रूर हो रही है।

पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल ने लॉ भवन में दो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम भी बनाए हैं जहां पर पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के ऑनरोल एडवोकेट आकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने केस में अपीयर हो सकते हैं। पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फिजिकल अपीयरेंस की सुनवाई में बहुत फर्क है हालांकि कोई एडवोकेट इंटरनेट ना होने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस ना लड़ पा रहा हो इसलिए यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम तैयार किए गए हैं। 

बार काउंसिल के चैयरमैन करणजीत सिंह ने कहा कि बहुत से एडवोकेट है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और कोविड-19 के कारण उनकी कोई कमाई भी नहीं हो पाई है ऐसे एडवोकेट से एप्लीकेशन मांगी गई थी बार काउंसिल के पास 2700 एडवोकेट्स की एप्लीकेशन आई जिनमें से 1750 एडवोकेट को ₹5000 की आर्थिक सहायता की गई है। एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने कहा कि हर कोई चाहता है कि कोर्ट जल्दी से ओपन हो लेकिन स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन और सीनियर डॉक्टर्स की राय को ध्यान में रखते हुए ही हाईकोर्ट फैसला करेगा।गौरतलब है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चार लाख से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं कोरोना वायरस के कारण 2 महीने कोर्ट पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाई है इसके कारण यह पेंडेंसी और भी बढ़ गई है।

 

 

 

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