Edited By Saurabh Pal, Updated: 21 Sep, 2023 06:56 PM

हरियाणा सरकार ने राजस्व बढ़ाने और लोगों की परेशानी के मद्देनजर ई-अपॉइंटमेंट की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से गुरुग्राम को छोड़कर बाकी प्रदेश के सभी 21 जिलों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। अब नए नियम के तहत जिलों में ई- अपॉइंटमेंट...
चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने राजस्व बढ़ाने और लोगों की परेशानी के मद्देनजर ई-अपॉइंटमेंट की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से गुरुग्राम को छोड़कर बाकी प्रदेश के सभी 21 जिलों के लिए यह आदेश जारी गया किया है। अब नए नियम के तहत जिलों में ई- अपॉइंटमेंट को 100 से बढ़ाकर 300 और तत्काल अपॉइंटमेंट को 10 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया है।
हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेश में जिलों के उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों के सब रजिस्ट्रार और तहसीलदारों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही यह आदेश तहसीलों और सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर चस्पा करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

हरियाणा सरकार ने SDO सिविल को सब रजिस्ट्रार और DRO को ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार का अधिकार देने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एसडीएम और डीआरओ के पास जाकर सीधे रजिस्ट्री करवाने का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ ही सरकार ने SDM और डीआरओ को जमीनों के पंजीकरण के अधिकार दिए हैं। इसके इतर रजिस्ट्री के 10 दिन बाद जमीन का इंतकाल(खारिज दाखिल) का भी प्रावधान है।