हरियाणा में इन कर्मचारियों की अटेंडेंस का नियम बदला, अब ऐसे लगेगी हाजिरी

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 04 Dec, 2025 08:47 PM

haryana changes attendance rules for these employees

हरियाणा शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की देरी से उपस्थिति और अनियमित हाजिरी पर रोक लगाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब विभाग में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति आधार-आधारित फेस रिकग्निशन सिस्टम से दर्ज होगी।

चंडीगढ़ : हरियाणा शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की देरी से उपस्थिति और अनियमित हाजिरी पर रोक लगाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब विभाग में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति आधार-आधारित फेस रिकग्निशन सिस्टम से दर्ज होगी। यह फैसला अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग की ओर से जारी निर्देशों के बाद लागू किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते, जिसके कारण कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। इस स्थिति को सुधारने के लिए नया डिजिटल सिस्टम लागू किया गया है, जो रियल-टाइम डाटा पर आधारित रहेगा।

नए निर्देशों के अनुसार सभी कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी समय कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रणाली के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा विभाग ने बताया कि फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर आधार के आरडी ऑथेंटिकेशन सिस्टम से पूरी तरह एकीकृत है, जिससे उपस्थिति अधिक सटीक, पारदर्शी और छेड़छाड़-रहित होगी। इससे बायोमीट्रिक मशीन पर बार-बार अंगूठा लगाने से आने वाली तकनीकी समस्याओं से भी राहत मिलेगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों, एससीईआरटी गुरुग्राम और आईटी सेल को आदेश जारी कर सिस्टम को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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