Edited By Manisha rana, Updated: 28 Dec, 2024 02:13 PM
हरियाणा में ग्रुप-डी के कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने नव चयनित ग्रुप-डी के कर्मचारियों को विभाग में ज्वाइन करने के लिए आदेश दे दिए हैं।
हरियाणा डेस्क : हरियाणा में ग्रुप-डी के कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने नव चयनित ग्रुप-डी के कर्मचारियों को विभाग में ज्वाइन करने के लिए आदेश दे दिए हैं। इसको लेकर मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार की तरफ से यह भी फैसला लिया गया है कि पांच साल से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा।
बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पहले ही ग्रुप-डी के पदों पर भर्तियां की गई थी, लेकिन अभी तक उन चयनित उम्मीदवारों को डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किए गए थे। जिसको लेकर उम्मीदवारों की तरफ से लगातार मांग उठाई जा रही थी। इस मांग को सरकार ने अब पूरा कर दिया है। ये कर्मचारी अभी तक जिला उपायुक्तों या मंडल आयुक्तों के कार्यालय में काम कर रहे थे।
यह होंगे नियुक्ति के नियम
1. कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हरियाणा के निदेशक मानव संसाधन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को विभागवार एवं जिलावार सूची ईमेल के द्वारा भेज दी गई है। जिसके तहत नवनियुक्त कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों की मानव संसाधन विभाग द्वारा भेजी गई सूची के द्वारा निर्धारित पद और जिले में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी।
2. इस तरह के कर्मचारियों के लिए हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ देने के लिए संबंधित विभाग द्वारा प्रोसेस किया जाएगा।
3. सरकार की ओर सभी विभागों को भी सूचित किया गया है कि नव पदस्थापित ग्रुप डी कर्मचारियों के कार्यभार संभालने के समय दिनांक 10.12.2024 के समसंख्यक अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
4. उपरोक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों की इससे संबंधित जानकारी अपलोड करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, और साथ ही कहा गया है कि विभाग स्तर पर एक नोडल अधिकारी को चुना जाए, जो रोजाना उस पोर्टल पर कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों की समेकित ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड कर सके। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं।