अवैध कॉलोनियों पर सरकार का शिकंजा, नए नियम लागू

Edited By Manisha rana, Updated: 02 Apr, 2021 10:38 AM

government screws on illegal colonies new rules apply

सरकार ने अब अवैध कालोनियां पनपने का रास्ता बंद कर दिया है। पिछले लंबे अर्से से अन्य जिलों की तरह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी धड़ल्ले से अवैध कालोनियां पनप रही थी। सरकार ने बिना किसी जांच...

कुरुक्षेत्र : सरकार ने अब अवैध कॉलोनियां पनपने का रास्ता बंद कर दिया है। पिछले लंबे अर्से से अन्य जिलों की तरह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी धड़ल्ले से अवैध कालोनियां पनप रही थी। सरकार ने बिना किसी जांच और एन.ओ.सी. (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के हो रही रजिस्ट्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नई व्यवस्था के मुताबिक अब एक एकड़ से कम गैर कृषि जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। सरकार ने सिर्फ कृषि योग्य जमीन की रजिस्ट्री किए जाने की छूट प्रदान की है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू होगी, जहां सात-ए का नियम अमल में लाया जाता रहा है। कुरुक्षेत्र जिला में शहरी क्षेत्रों के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले लंबे अरसे से दर्जनों अवैध कॉलोनियां पनपी और अधिकारियों की मिलीभगत से रजिस्ट्रियां भी हुई। 

शिकायत मिलने पर सरकार ने जांच के आदेश दिए। मामले की जांच सरकार के पास विचाराधीन है । शहरों के साथ लगते गांवों की जमीन सात-ए के दायरे में आती है। कालोनाइजर इसी जमीन को एकमुश्त खरीद लेते हैं और अधिकारियों से मिलीभगत कर छोटे-छोटे प्लाट काटकर बेच देते हैं। पूर्व में इन प्लाटों की रजिस्ट्री मोटे लेनदेन के आधार पर की जाती रही है। तब कोई दस्तावेज भी नहीं देखे जाते थे। ऐसे में जिला में कई केस सामने आ चुके हैं, लेकिन अब शहरों के साथ लगते गांवों की जमीन की सात-ए के दायरे में होने वाली रजिस्ट्रियां सरकार ने चौक (बंद) कर दी हैं। 

बताया जाता है कि 7-ए का काफी दुरुपयोग हुआ है। इसकी शिकायतें भी आई। जांच हुई तो पता चला कि कई स्तर पर खामियां बरती गई। वहीं अब सरकार ने फैसला लिया कि अब जहां सात-ए लागू है, वहां गैर कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी। सरकार रजिस्ट्रियों में आने वाली तमाम कठिनाइयों को दूर करने में लगी है। जिससे अनाधिकृत कालोनियां नहीं बन पाएंगी। अभी तक अवैध कालोनियां पनपी जाती थी और कालोनाइजर मिलकर उन्हें अप्रूव करने  का दबाव सरकार पर बनाते थे।

गौरतलब है कि अब एक एकड़ से नीचे जो भी जमीन होगी, उसकी रजिस्ट्री के समय एनओसी जरूर लेनी होगी। एन.ओ.सी. के लिए एक अलग पोर्टल बनाया गया है। यह पोर्टल खुद बता देगा कि जमीन रजिस्ट्री के लायक है या नहीं अथवा यदि रजिस्ट्री होनी है तो कितना पैसा किस मद में सरकार का बकाया है, ताकि उसका भुगतान करने के बाद एनओसी के आधार पर आगे बढ़ाया जा सके। विगत दिवस कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन के अधिकारियों की हुई एक बैठक मे जिलाधीश ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए।

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