Vehicle Allowance: HC का बड़ा फैसला, अब ये दिव्यांग कर्मचारी भी होंगे वाहन भत्ते के हकदार

Edited By Isha, Updated: 03 Jan, 2026 02:16 PM

government employees with a disability of 40 or more are entitled allowance

हाई कोर्ट ने सरकार के सेवा नियमों बारे साफ कर दिया है कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी सरकारी कर्मचारी वाहन भत्ते के हकदार होंगे।

चंडीगढ़ : हाई कोर्ट ने सरकार के सेवा नियमों बारे साफ कर दिया है कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी सरकारी कर्मचारी वाहन भत्ते के हकदार होंगे। 

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ते) नियम, 2016 के नियम को देखते हुए यह आदेश दिया। मामले में याचिकाकर्ता, जो लोक निर्माण विभाग में कार्यरत है, को केवल इस आधार पर वाहन भत्ता देने से इनकार कर दिया गया था कि उसकी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से कम है।

याचिकाकर्ता 40 प्रतिशत लोकोमोटर दिव्यांगता से पीड़ित है और उसके पास वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार के दिव्यांगता कानूनों के तहत 40 प्रतिशत दिव्यांगता को मानक माना गया है और राज्य सरकार इससे अधिक सीमा तय कर लाभ से वंचित नहीं कर सकती। 

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