Edited By Yakeen Kumar, Updated: 07 May, 2025 04:27 PM

राज्य में भी सरकार अब केंद्र सरकार की तरह इन कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने जा रही है। इसके मुताबिक 40 फीसदी या उससे ज्यादा दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा।
चंडीगढ़ : राज्य में भी सरकार अब केंद्र सरकार की तरह दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने जा रही है। इसके मुताबिक 40 फीसदी या उससे ज्यादा दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। यह सुविधा सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी कंपनियों में पात्र दिव्यांग कर्मचारियों को दिया जाएगा। लेकिन इसमें अलग बात ये है कि ग्रुप-A में वरिष्ठता के लिए उन्हे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा।
मानव संसाधन डिपार्टमेंट ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि ग्रुप-D से C और C से B और B से A ग्रुप में प्रमोशन मिलेगी। वहीं ग्रुप-A में प्रमोशन के लिए आरक्षण नहीं मिलेगा। पदोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ उस तारीख से प्रभावी होगा, जब वह वास्तव में पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करता है।
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