Edited By Manisha rana, Updated: 17 Oct, 2024 11:34 AM
सोनीपत जिले में निजी अस्पताल के पूर्व चिकित्सक ने अस्पताल संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त को शिकायत दी थी।
सोनीपत (सन्नी मलिक) : सोनीपत जिले में निजी अस्पताल के पूर्व चिकित्सक ने अस्पताल संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त को शिकायत दी थी। जिस पर अब बहालगढ़ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अस्पताल संचालक पर चिकित्सक ने फर्जी हस्ताक्षर करने व मुहर का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
मिली जानकारी के अनुसार ओमेक्स सिटी निवासी डॉक्टर संदीप बिजारणिया ने बताया कि उन्होंने 14 अप्रैल, 2022 बतौर हड्डी रोग विशेषज्ञ बहालगढ़ थाना के निजी अस्पताल में नियुक्ति प्राप्त की थी। वह 3 जून, 2022 से 30 जून 2022 के दौरान अपनी शादी के लिए छुट्टियों पर गए थे। उन्होंने इसके लिए गन्नौर निवासी अस्पताल संचालक को सूचना दे दी थी। बाद में 4 जून, 2022 को उन्हें आपात स्थिति में मरीज को देखने के लिए अस्पताल में बुलाया था। उन्होंने मरीज की जांच की थी और मरीज की हालत सही थी। बाद में एक माह की छ़ुट्टी पर रहे। 1 जुलाई, 2022 को वापस आए और 30 सितंबर, 2022 को अस्पताल से त्यागपत्र दे दिया था।
डॉ. संदीप बिजारणिया ने आरोप लगाया है कि छुट्टी के दौरान अस्पताल में रखी उनकी मुहर का प्रयोग करने के साथ ही फर्जी हस्ताक्षर किए गए। मरीज के लैब टेस्ट एवं बिल को ऑथेंटिकेट (प्रमाणिक) करते हुए मरीज की डिस्चार्ज समरी पर भी उनकी मुहर लगाई गई। बिलों पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए। बाद में उनके पास सोनीपत न्यायालय से एक समन आया था। तब उन्हें मामले का पता लगा। वह अधिवक्ता को लेकर कोर्ट में पेश हुए तो पता लगा कि उनका नाम आयुष्मान भारत के तहत हड्डी रोग विशेषज्ञ में रूप में दर्ज कराया गया था। उन्होंने ऐसा कोई आवेदन नहीं किया था। उन्होंने पुलिस आयुक्त को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
वहीं मामले में जानकारी देते हुए बहालगढ़ थाना प्रभारी मदन सिंह ने बताया कि डॉ संदीप ने शिकायत दी थी कि छुट्टी पर जाने के बाद मुहर और हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल किया गया है। शिकायत सीपी ऑफिस में दी गई थी। जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है।
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