नाबालिगा से रेप केस में दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा, पहले से था शादीशुदा, फैसले पर रोता आया नजर

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 01 Mar, 2025 09:56 PM

fast track court awarded this punishment to accused in case of rape

पोक्सो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट एडीजे प्रशांत राणा ने नाबालिग लड़की के साथ रेप केस में दोषी को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने नाबालिगा के भरण पोषण तथा पुनर्वास के लिए 10 लख रुपए कंपनसेशन के रूप में देनेे  का आदेश दिया है।

पलवल (गुरुदत्त गर्ग) : पलवल के पोक्सो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट एडीजे प्रशांत राणा ने नाबालिग लड़की के साथ रेप केस में दोषी 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने नाबालिगा के भरण पोषण तथा पुनर्वास के लिए 10 लख रुपए कंपनसेशन के रूप में देनेे  का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार मामला होडल थाना क्षेत्र का है जहां दोषी अफजल नाबालिगा के परिवार के घर में सफेदी करने का काम करता था। उसने दो-तीन महीने तक उस घर में काम किया था। इस दौरान वह लड़की से कई बार अश्लील इशारे किया करता था। अफजल ने लड़की को अपने प्यार में फसा लिया। वहीं काम समाप्त होने के बाद वह लड़की को एक मोबाइल फोन देकर गया था जिससे कि बातचीत कर सकें।

PunjabKesari

पहले से शादीशुदा था अफजल

एक महीने बाद 14 सितंबर 2021 को वह लड़की पास आया और लड़की को बहलाफुसलाकर अपने साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश लेकर चला गया। जहां वह किराए के मकान में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह पहले से शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे थे। पीड़िता की उम्र उस समय 15 वर्ष थी और आरोपित की उम्र 45 वर्ष थी। 

363 और 4 पोक्सो एक्ट के तहत दिया फैसला

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर दिनेश कुमार एडीजे प्रशांत राणा की अदालत से एक अच्छा फैसला आया है। उनका कहना है अपराध को रोकने में केवल अदालत और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। परिजनों को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि आज का जो फैसला है वह 363 और 4 पोक्सो एक्ट के तहत दिया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगीं।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें) 

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!