Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 12 Aug, 2026 10:25 PM

नगर एवं ग्राम आयोजन निदेशालय (DTCP), हरियाणा ने गुरुग्राम के सेक्टर-109 में 7.5 एकड़ में विकसित की जा रही अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी Expressway Towers के लिए M/s Ocean Seven Buildtech Pvt. Ltd. का लाइसेंस संख्या 6 ऑफ 2016 रद्द कर दिया है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): नगर एवं ग्राम आयोजन निदेशालय (DTCP), हरियाणा ने गुरुग्राम के सेक्टर-109 में 7.5 एकड़ में विकसित की जा रही अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी Expressway Towers के लिए M/s Ocean Seven Buildtech Pvt. Ltd. का लाइसेंस संख्या 6 ऑफ 2016 रद्द कर दिया है। यह आदेश 7 अगस्त को निदेशक अमित खत्री, IAS द्वारा हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास व विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 8 के तहत जारी किया गया।
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आदेश के अनुसार, उक्त लाइसेंस मूल रूप से 16 जून 2016 को भगवान के पक्ष में, Ocean Seven Buildtech के सहयोग से तथा स्वराज सिंह यादव को प्रमोटर के रूप में नामित करते हुए जारी किया गया था। लाइसेंस 15 जून 2021 को समाप्त हो गया था व उसका वैध रूप से नवीनीकरण नहीं किया गया। कंपनी को लाइसेंस की शर्तों तथा Affordable Housing Policy-2013 का उल्लंघन करने, वर्ष 1976 के नियमों के नियम 24, 26(2), 27 व 28 का अनुपालन नहीं करने व वर्षों तक जारी नोटिस एवं सुनवाइयों के बावजूद साइट पर “कोई पर्याप्त निर्माण नहीं” करने का दोषी पाया गया है। 6 जुलाई 2026 को की गई संयुक्त जांच में भी मार्च 2025 में हुई पिछली जांच के बाद से कोई सार्थक प्रगति नहीं पाई गई। आदेश में स्वयं यह दर्ज किया गया है कि आवंटियों से परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए प्राप्त धनराशि का पर्याप्त मात्रा में अन्यत्र उपयोग किया जाना प्रथम दृष्टया स्पष्ट है। साथ ही, लाइसेंसधारी को उन सभी आवंटियों के भुगतान का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने भुगतान तो किया, लेकिन उन्हें उसकी रसीद जारी नहीं की गई। समूह के पास मौजूद दो अन्य लाइसेंस लाइसेंस संख्या 28 ऑफ 2018 व 103 ऑफ 2019 सहित उक्त लाइसेंस को फरवरी 2023 में निलंबित कर दिया गया था। आदेश में यह भी उल्लेख है कि Haryana State Enforcement Bureau द्वारा FIR संख्या 1799 दिनांक 31 जून 2025 दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ED), नई दिल्ली ने दिसंबर 2025 में DTCP को पत्र लिखकर लाइसेंस की शर्तों, RERA प्रावधानों के कथित उल्लंघन तथा घर खरीदारों से प्राप्त धनराशि के कथित डायवर्जन को लेकर चल रही जांच की जानकारी दी थी।

विशेष रूप से महत्वपूर्ण यह है कि रद्दीकरण आदेश में स्वयं वर्ष 1976 के नियमों के नियम 19 के तहत प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। नियम 19 के अंतर्गत परियोजना को किसी थर्ड-पार्टी एजेंसी/वैकल्पिक एजेंसी के माध्यम से पूरा कराने का प्रावधान है। खरीदारों की एसोसिएशन की प्रतिक्रिया Expressway Towers Gurugram Buyers Association, जिसने 2 मार्च 2026 को ही DTCP के समक्ष औपचारिक याचिका प्रस्तुत कर इसी प्रकार के हस्तक्षेप की मांग की थी, अब मांग कर रही है कि नियम 19 को बिना किसी देरी के तत्काल लागू किया जाए। एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ने कहा, “लाइसेंस जारी हुए दस वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हमारे घर आज भी केवल कागजों पर मौजूद हैं। एसोसिएशन ने तत्काल वैकल्पिक डेवलपर की नियुक्ति, पहले से वसूली गई धनराशि की पूरी जवाबदेही तथा परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग की है।