Edited By Saurabh Pal, Updated: 17 Nov, 2023 07:00 PM

हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार के निजी कंपनियों में हरियाणा के मूल निवासियों के 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है। इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को....
चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी): हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रितशत आरक्षण के प्रावधान को सरकार को बड़ा झटका देते हुए रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि यह जेजेपी का बड़ा चुनावी वाद था। जेजेपी ने चुनाव के समय दो बड़े वादे किए थे। जिसमें से एक 75 प्रतिशत निजी सेक्टर में हरियाणा के मूल निवासी के लिए आरक्षण था।
हाईकोर्ट से मिले सरकार व हरियाणा के युवाओं को इस झटके पर कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आरक्षण के प्रावधान को खारिज करने का मतलब है कि यह कानून मन से नहीं बनाया गया था या फिर कोर्ट में इस कानून के पक्ष हरियाणा सरकार द्वारा ठीक से पैरवी नहीं की गई। यह आज स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी-जेजेपी सरकार का जिस मुद्दे पर समझौता हुआ था। उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। न तो युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण मिला और न ही साढ़े चार में 5100 रुपये पेंशन मिल पाई। भाजपा और जजपा का गठबंधन भ्रष्टाचार के लिए हुआ था।
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