दिल्ली अग्निकांड के बाद हरकत में गुड़गांव प्रशासन, फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य, डीसी ने जारी किए निर्देश

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 04 Jun, 2026 07:44 PM

dc order to audit commercial complex for fire safety

दिल्ली के एक होटल में हुए अग्निकांड के बाद गुड़गांव जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन ने जिले में संचालित सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): दिल्ली के एक होटल में हुए अग्निकांड के बाद गुड़गांव जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन ने जिले में संचालित सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में  डीसी उत्तम सिंह ने अग्निशमन विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिले के सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच सुनिश्चित की जाए।

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डीसी उत्तम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सभी संस्थान निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन करें। उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों और प्रावधानों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

 

डीसी ने बताया कि अग्निशमन विभाग द्वारा जिले के मॉल, व्यावसायिक भवनों, कार्यालय परिसरों, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चरणबद्ध तरीके से फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट के दौरान अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास व्यवस्था, फायर अलार्म सिस्टम, अग्निशमन यंत्रों की कार्यशीलता तथा अन्य सुरक्षा प्रावधानों की जांच की जाएगी।

 

उन्होंने कहा, जहां भी अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां संबंधित नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही प्रतिष्ठान संचालकों को आवश्यक सुरक्षा उपाय तत्काल लागू करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। उन्होंने सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संचालकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें तथा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की हानि को रोका जा सके।

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