Edited By Isha, Updated: 18 Jun, 2023 08:11 AM

हरियाणा के सिरसा के जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 व गृह मंत्रालय हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर निर्धारित क्षेत्र में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोटर् कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग...
सिरसा: हरियाणा के सिरसा के जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 व गृह मंत्रालय हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर निर्धारित क्षेत्र में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोटर् कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवडर् चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधीश ने ये आदेश 18 जून को होने वाली सिरसा रैली के मद्देनजर सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के उद्देश्य से जारी किए हैं। जिलाधीश ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के एक किलोमीटर दायरे में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित की गई है। ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है।
ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। ये आदेश पूर्ण रुप से लागू करवाने की जिम्मेवारी पुलिस अधीक्षक सिरसा की होगी। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य लागू धाराओं के तहत कारर्वाई की जाएगी।