Edited By Manisha rana, Updated: 19 Jun, 2026 04:54 PM

हिसार जिले के उकलाना क्षेत्र के गांव मुगलपुरा में चल रहे मिट्टी खनन कार्य को लेकर सीएम फ्लाइंग टीम ने शुक्रवार को खनन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से रेड की।
हिसार (विनोद सैनी) : हिसार जिले के उकलाना क्षेत्र के गांव मुगलपुरा में चल रहे मिट्टी खनन कार्य को लेकर सीएम फ्लाइंग टीम ने शुक्रवार को खनन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से रेड की। जांच के दौरान खनन कार्य में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। टीम ने मौके पर निरीक्षण कर आवश्यक रिकॉर्ड की जांच की तथा पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर आगामी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेजी जायेगी। रेड का नेतृत्व सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना ने किया। उनके साथ खनन विभाग के खनन रक्षक संदीप कुमार, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की प्रतिनिधि पूजा, पटवारी सुनीता, एएसआई सुरेंद्र तथा हेड कांस्टेबल जितेंद्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
जानकारी के अनुसार सीएम फ्लाइंग टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव मुगलपुरा के खेतों में प्राचीन धरोहर के पास लगती जमीन पर मिट्टी खनन का कार्य किया जा रहा है और इस दौरान विभागीय नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा। सूचना को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और खनन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक पोकलेन मशीन की सहायता से खेतों से मिट्टी निकालकर सीधे डंपरों में भरी जा रही थी। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की तथा संबंधित दस्तावेजों की जांच की। जांच में सामने आया कि भूमि निजी स्वामित्व की है तथा भूमि मालिक बलजीत ने खनन विभाग से मिट्टी उठान की अनुमति प्राप्त कर रखी है। इसके बाद खनन विभाग के अधिकारियों ने अनुमति पत्र, रिकॉर्ड तथा मौके का भौतिक सत्यापन किया। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि विभाग द्वारा जितनी मात्रा में मिट्टी उठान की अनुमति दी गई थी, उससे अधिक मात्रा में मिट्टी का खनन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार अनुमति से अधिक मिट्टी उठाना खनन नियमों का उल्लंघन माना जाता है और इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
जानकारी के अनुसार भौतिक सत्यापन और विभागीय रिकॉर्ड के मिलान के बाद जितनी अतिरिक्त मिट्टी का उठान पाया जाएगा, उसके अनुसार संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि खनन स्थल के निकट पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग से संबंधित भूमि स्थित है। ऐसे में मामले की जानकारी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को भी दे दी गई है, ताकि आवश्यकतानुसार विभाग अपने स्तर पर भी निरीक्षण एवं कार्रवाई कर सके।
सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना ने बताया कि प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी भूमि से भी मिट्टी उठान करना चाहता है, तो उसे पहले खनन विभाग से निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति प्राप्त करनी होती है। अनुमति मिलने के बाद केवल उतनी ही मात्रा में मिट्टी का उठान किया जा सकता है, जितनी विभाग द्वारा स्वीकृत की गई हो। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक मिट्टी का खनन करता है या बिना अनुमति के मिट्टी उठान करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि अवैध खनन और नियमों के उल्लंघन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि मिट्टी उठान अथवा किसी भी प्रकार के खनन कार्य से पहले संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें तथा सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करें। उन्होंने कहा कि खनन कार्य के दौरान विभाग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों और सुरक्षा मानकों का पालन करना भी अनिवार्य है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।