Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 05 Dec, 2025 08:42 PM

आरटीओ से गाड़ी निकलवाने के नाम पर अवैध रूप से वसूली करने वालों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने अदालत में चालान पेश कर दिए हैं। अदालत ने एक व्यक्ति की शिकायत पर दिसंबर 2023 में केस दायर करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया था।
गुड़गांव, (ब्यूरो): आरटीओ से गाड़ी निकलवाने के नाम पर अवैध रूप से वसूली करने वालों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने अदालत में चालान पेश कर दिए हैं। अदालत ने एक व्यक्ति की शिकायत पर दिसंबर 2023 में केस दायर करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया था।
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आपको बता दें कि अजीत कुमार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी थी कि उनके किराए पर लिए गए डंपर को पलवल-बाजड़ी रूट पर चलाने के लिए आरोपी मनोहर गोदारा निवासी खावड़ा कलां, फतेहाबाद, मनोज कुमार निवासी सागरपुर, महेंद्रगढ़ और राजेंद्र निवासी लोहारू, भिवानी द्वारा 11 हजार रुपए की ऑनलाइन माध्यम से ली गई थी। शिकायतकर्ता पर आरटीओ रेवाड़ी से निकलवाने का दबाव बनाया गया था।
इस शिकायत के आधार पर ब्यूरो ने नौ दिसंबर 2023 को तीनों आरोपियों के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 384 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद ब्यूरो ने चार दिसंबर 2025 को मनोहर गोदारा, मनोज कुमार और राजेंद्र (राज) सहित अन्य निजी व्यक्तियों के ख़िलाफ़ भी आईपीसी की धारा के अनुसार चालान दाखिल कर दिया है।