पानीपत जिला परिषद की चेयरपर्सन बर्खास्त, धोखाधड़ी कर बनी थी अध्यक्ष

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 30 Jun, 2025 03:22 PM

chairperson of panipat zila parishad dismissed

पानीपत जिला परिषद की अध्यक्ष काजल देशवाल का जाति प्रमाण पत्र अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर पंकज यादव की जांच में फर्जी मिला। जिस पर कार्रवाई करते हुए काजल देशवाल को चैयरपर्सन को पद से बर्खास्त कर दिया है।

पानीपत (सचिन शर्मा) : पानीपत जिला परिषद की अध्यक्ष काजल देशवाल का जाति प्रमाण पत्र अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर पंकज यादव की जांच में फर्जी मिला। जिस पर कार्रवाई करते हुए काजल देशवाल को चैयरपर्सन को पद से बर्खास्त कर दिया है। पानीपत एडीसी ने चेयरपर्सन के जाति प्रमाण रद्द करने के आदेश दिए हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) डॉ. पंकज यादव ने बताया कि महानिदेशक द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष काजल देशवाल के जाति प्रमाण पत्र के जांच करने के आदेश जारी हुए थे। जिसमें उपायुक्त ने जांच कमेटी बनाई थी। डॉ पंकज यादव ने बताया कि डीएम सहारनपुर से काजल का जाति प्रमाण पत्र की जांच करवाई। उन्होंने बताया कि जांच में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि काजल देशवाल हिंदू धर्म की राजपूत जाति से संबंध रखती हैं। उसी आधार पर पुराना प्रमाण पत्र रद्द कर आगे की कार्रवाई के लिए निदेशक पंचायत राज को लिख दिया गया था। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में जो भी शामिल हैं उन पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 

सामान्य जाति से रखती हैं संबंध

बता दें कि मामले शिकायत जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष ज्योति शर्मा के पति प्रदीप कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जिला परिषद की अध्यक्ष काजल देशवाल ने वार्ड-13 से बीसी-ए के प्रमाण पत्र पर चुनाव जीता है। जबकि वे सामान्य जाति से संबंध रखती हैं। मुख्यमंत्री ने इसकी जांच पंचायत विभाग के निदेशक को सौंपी। इस पर निदेशक ने उपायुक्त पानीपत व उपायुक्त ने अतिरिक्त उपायुक्त को जांच सौंपी थी। अतिरिक्त उपायुक्त ने काजल देशवाल के यूपी के सहारनपुर स्थित मायका में जाति प्रमाण पत्र की जांच कराई।

भविष्य में किसी भी पद के मान्य नहीं होंगी चेयपर्सन

इस मामले में सहारनपुर के डीएम ने अपनी रिपोर्ट में काजल देशवाल को सामान्य जाति में होने की रिपोर्ट दी। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. पंकज ने इसके आधार पर काजल देशवाल का बीसी जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था। उनका यह प्रमाण पत्र भविष्य में किसी भी योजना या पद के लिए मान्य न होने के आदेश जारी किए थे।

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