मामला मानहानि का : ओमप्रकाश चौटाला व अशोक अरोड़ा अदालत में हुए पेश

Edited By Shivam, Updated: 30 Jul, 2019 09:46 AM

case against defamation om prakash chautala and ashok arora appeared in court

मानहानि के एक मामले की सुनवाई सोमवार को ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट सोनिया श्योकंद की अदालत में हुई। मामले के आरोपी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला व इनैलो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा अदालत में पेश हुए। इनैलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला...

गुरुग्राम (ब्यूरो) : मानहानि के एक मामले की सुनवाई सोमवार को ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट सोनिया श्योकंद की अदालत में हुई। मामले के आरोपी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला व इनैलो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा अदालत में पेश हुए। इनैलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एक वांछित आरोपी पर कार्यवाही करते हुए 15 अक्तूबर की तारीख लगाई है। 

आरोपी अभय चौटाला व कुलदीप बिश्रोई अदालत में पेश नहीं हो सके। उनके अधिवक्ताओं ने उनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त लगाई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और अधिवक्ताओं को आदेश दिया कि अगली तारीख पर आरोपियों को अदालत में हाजिर होना चाहिए। 

गौरतलब है कि 2008 में इनैलो व अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रैसवार्ताओं का आयोजन कर प्रदेश के तत्कालीन सी.आई.डी. प्रमुख आई.जी. पी.आर. राठी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने पंचकूला के एक चिकित्सक को निर्धारित मानदंडों की पालना न करते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराई है,जोकि गलत है।

इन नेताओं ने तत्कालीन प्रदेश सरकार से मांग की थी कि सी.आई.डी. प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सी.आई.डी. प्रमुख ने इनैलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला,अभय चौटाला,हजकां के कुलदीप बिश्रोई व विभिन्न प्रतिष्ठानों सहित 34 लोगों के खिलाफ मानहानि का मामला गुरुग्राम अदालत में दायर कराया था। तभी से इस मामले में सुनवाई चल रही है।

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