हरियाणा में पानी और सीवरेज कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर, आमजन को होगा फायदा

Edited By Isha, Updated: 02 Jan, 2025 12:00 PM

big news regarding water and sewerage connection in haryana

हरियाणा में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 9 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के दायरे में शामिल किया है। मुख्य सचिव डॉ़ विवेक जोशी द्वारा बुधवार को इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी की गई।

चंडीगढ़: हरियाणा में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 9 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के दायरे में शामिल किया है। मुख्य सचिव डॉ़ विवेक जोशी द्वारा बुधवार को इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार, पानी, सीवर का डुप्लीकेट बिल तीन दिन के भीतर जारी किया जाएगा। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति कनेक्शन और सीवरेज कनेक्शन सात दिन के अंदर जारी करना होगा।

पानी का रिसाव, पाइप ओवरफ्लो तथा सीवरेज में ब्लॉकेज या मेनहोल से ओवरफ्लो को भी सात दिनों में ठीक किया जाएगा। पम्पिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक वायरिंग, वितरण प्रणाली आदि में खराबी जैसी छोटी-मोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली तीन दिनों में की जाएगी। कच्चे पानी की कमी, ट्रांसफार्मर जलना, एचटी-एलटी लाइनों में खराबी बड़ी समस्याओं के चलते जलापूर्ति बहाली छह दिनों के भीतर करनी होगी।

ट्रांसफार्मर जलने व बिजली की दूरी बाधाओं की वजह से जलापूर्ति प्रभावित होती है तो इसे अधिकमत दस दिनों में ठीक करना होगा। खुदाई के बाद पाइप लाइन बिछाने सहित टूटी हुई सड़क को वाहन चलाने योग्य स्थिति में 30 दिन के अंदर बहाल किया जाएगा। इन सेवाओं के लिए विभाग के संबंधित उपमंडल अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया है। शिकायत निवारण के लिए संबंधित कार्यकारी अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि संबंधित अधीक्षण अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया है।

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