Edited By Isha, Updated: 23 Aug, 2024 10:35 AM
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास व एक लाख 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी
नारनौल: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास व एक लाख 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी ने एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था, जिसमें अब कोर्ट ने सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि मामले के अनुसार 29 नवम्बर 2019 को नाबालिग के परिजनों ने थाना कनीना में मामला दर्ज करवाया था। इसमें आरोपित द्वारा नाबालिग को जबरन अपने साथ ले जाने के आरोप लगाए थे। इस संबंध में थाना कनीना में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
इसके बाद नाबालिग पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष ब्यान करवाए गए तथा जांच इकाई द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर केस में प्रभावी कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया। मामले की सुनवाई केपी सिंह स्पेशल कोर्ट, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो की अदालत में हुई।