सोनीपत में मासूम से छेड़खानी मामले में दोषी को 5 साल की कैद, लगाया 60 हजार रुपए का जुर्माना

Edited By Manisha rana, Updated: 03 Feb, 2023 10:25 AM

5 years imprisonment to the convict in the case of molestation of innocent

सोनीपत जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने चार साल की मासूम बच्ची से छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी...

सोनीपत : सोनीपत जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने चार साल की मासूम बच्ची से छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी 40 साल का है। अदालत ने दोषी को पांच साल की कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

जानकारी के मुताबिक गोहाना के गांव की रहने वाली महिला ने 13 अप्रैल 2022 को पुलिस को बताया था कि उनकी चार साल की बेटी गली में खेल रही थी। इसी दौरान गांव का सुनील आया और उनकी बेटी से गलत हरकत की। जिस पर बेटी के रोने की आवाज सुनकर वह बाहर आई थी तो आरोपी उसे इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। पुलिस ने छेड़खानी व 10 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था।पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 14 अप्रैल, 2022 को आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने आरोपी सुनील को दोषी करार दिया। 

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