मामला नाबालिका के वीडियो को तोड़-मरोडकर प्रसारित करने का 17 से शुरु हो जाएंगी गवाहियां

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 13 Dec, 2025 07:23 PM

the case of distorting and broadcasting the video of a minor girl will start wit

नाबालिग बच्ची एवं उसके परिवार से जुड़े वीडियो को कथित रूप से तोड़ मरोडक़र प्रसारित करने के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा की अदालत में चल रही है। इस मामले में 8 आरोपी हैं।

गुड़गांव, ब्यूरो : नाबालिग बच्ची एवं उसके परिवार से जुड़े वीडियो को कथित रूप से तोड़ मरोडक़र प्रसारित करने के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा की अदालत में चल रही है। इस मामले में 8 आरोपी हैं। गत दिवस हुई सुनवाई एक आरोपी अजीत अंजुम ने इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट को लेकर 2 याचिकाएं दायर की थी। उनके अधिवक्ता ने इन याचिकाओं को वापिस ले लिया और अदालत ने भी इसकी स्वीकृति दे दी। यानि कि इन दोनों याचिकाओं को वापिस लेने के रुप में खारिज मान लिया गया। अब अदालत ने आगामी 17 जनवरी की तारीख गवाही के लिए निश्चित कर दी है।

 

इस मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्रा व सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के हरि शंकर कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित करते हुए 17 जनवरी को अभियोजन साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अब 17 जनवरी को इस मामले में गवाहियां शुरु हो जाएंगी। अदालत सभी आठों आरोपियों दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, सैयद सोहेल, अजीत अंजुम, अभिनव राज, सुनील दत्त, ललित बडग़ुर्जर पर पहले ही पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट आदि धाराओं के तहत आरोप तय कर चुकी है। गौरतलब है कि वर्ष 2013 की 2 जुलाई को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार (काल्पनिक नाम) के घर संत आसाराम बापू आए थे।

 

बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को प्रसारित किया था। परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़-मरोडकऱ अश्लील व अभद्र तरीके से प्रसारित किया गया था। जिससे परिवार व मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रुप से कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर परिजनों ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।  

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