Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 25 Jul, 2024 08:15 PM
छह साल पहले गांव खेड़ा खुरमपुर में रंजिश रखते हुए एक युवक की लाठी- डंडों से पीटकर व गोली मारकर हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): छह साल पहले गांव खेड़ा खुरमपुर में रंजिश रखते हुए एक युवक की लाठी- डंडों से पीटकर व गोली मारकर हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने चेतन और पवन पर 1.30 लाख रुपए का जुर्माना जबकि रिंकू और प्रवीण पर 1.05 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है। मृतक पवन के भाई की शिकायत पर फरुखनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि उनके भाई के साथ गांव का ही रहने वाला पवन उर्फ शंभु उनके भाई के साथ रंजिश रखता था। वारदात के कुछ समय पहले उसने धमकी भी दी थी। 22 मार्च 2019 को दिन भी उनकाे धमकी दी थी। शाम के समय उनका भाई एक युवक के साथ आ रहा था। उसी दौरान पवन उर्फ शंभु ने अपने साथियों के साथ मिलकर भाई के साथ मारपीट कर गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसी साल 27 मार्च को गांव जोनियावास निवासी चेतन, खेड़ा खुरमपुर निवासी पवन , ताज नगर निवासी रिंकू और फरुखनगर निवासी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया । दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।