जमीनी विवाद में गला घोंटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद व जुर्माने की सजा

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 26 May, 2025 07:44 PM

life imprisonment and fine in murder case

जिला के पटौदी थाना क्षेत्र के गांव मंदपुरा निवासी एक युवक की जमीनी विवाद की रंजिश में गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी को गुरुग्राम के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): जिला के पटौदी थाना क्षेत्र के गांव मंदपुरा निवासी एक युवक की जमीनी विवाद की रंजिश में गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी को गुरुग्राम के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। मामला करीब 9 साल पुराना हे। इस संबंध में हेलीमंडी चौकी पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

 

 

पांच जून 2016 को हेलीमंडी पुलिस चौकी को सूचना मिली कि मंदपुरा से मिर्जापुर के कच्चे रास्ते में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना के बाद हेलीमंडी चौकी पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव के पास मृतक का पिता मिला, जिसने लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि उसका बेटा विजय चार जून 2016 की शाम को अपनी बाइक से गया था और रात को भी घर नहीं आया।

 

अगले दिन सुबह करीब 9 बजे उन्हें सूचना मिली कि विजय मृत अवस्था में गांव मन्दपुरा से मिर्जापुर के कच्चे रास्ते में पड़ा है। जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे तो विजय की रस्सी से गला घोंटकर हत्या करना प्रतीत हो रहा था। इस संबंध में पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं इस मामले में आरोपी खुशीराम निवासी मंदपुरा को गिरफ्तार कर लिया।

 

आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने जमीनी विवाद के चलते रंजिश रखते हुए इस हत्या को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सभी जरुरी साक्ष्य व गवाह एकत्रित कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सोमवार को इस मामले में एडिशनल सेशन जज सुनील चौहान ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

Trending Topics

IPL
Punjab Kings

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!