11 साल पुराने जमीनी विवाद में 10 लोगों को 10-10 साल की सजा

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 04 Dec, 2025 07:22 PM

10 people sentenced to 10 years each in an 11 year old land dispute

जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने वर्ष 2014 में गांव संगेल में पंचायती जमीन के विवाद को लेकर हुए खूनी हमले के मामले में 10 लोगों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

नूंह, ब्यूरो): जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने वर्ष 2014 में गांव संगेल में पंचायती जमीन के विवाद को लेकर हुए खूनी हमले के मामले में 10 लोगों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर कुल 31,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषियों में दीपक (45), मनोज, पवन, राजकरण (40), रविंदर (33), रामकुमार (38), अजीत (43), सतेंद्र (36), राजकुमार (38) और चौनपाल (72) शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि घटना 5 जून 2014 को दोपहर करीब 4 बजे गांव सांघैल में हुई थी, जब छत्तर सिंह अपने बेटे राजेश, उदय सिंह, हजारी, सुमेरा, किशन और जीत सिंह आदि के साथ ट्रैक्टर से खेत जोताई कर रहे थे।

 

इसी दौरान पंचायती जमीन के पुराने विवाद के चलते बालबीर (मृतक), महिपाल, मुकेश, अजीत, रामू, दीपक आदि पहले सेa लाठी, फर्सा, लोहे की रॉड लेकर पहुंचे और हमला कर दिया। शोर सुनकर जब परिजन बचाव में आए तो दूसरी तरफ से रवि, पवन, राजकरण, कैलाश, बिरजू, राजकुमार, सतेंद्र, अविनाश, जोगिंदर, रविंदर, अजीत, मनोज, अमित, पप्पू आदि भी हथियारों के साथ शामिल हो गए। हमले में संदीप, रामनिवास, रणविजय, किशन, हजारी, सुमेर, छत्तर, जीत सिंह, सरजीत, गुड्डी (किशन की पत्नी) और संतोष आदि गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर नूंह पुलिस ने केस दर्ज किया था। नियम अनुसार पुलिस ने आरा्रपियों को गिरफ्तार किया और जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत में करीब 11 साल तक सुनवाई चली। 1 दिसंबर को अदालत ने दोषियों पर हथियारबंद दंगा करना एवं सामूहिक अपराध, मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाना, जान से मारने की धमकी, हत्या का प्रयास आदि के तहत अपराध साबित किया।

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