Edited By Yakeen Kumar, Updated: 04 Dec, 2025 04:57 PM

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 के तहत यह कार्रवाई की है।
नारनौल : नारनौल के ग्राम पंचायत मेघोत बिन्जा के सरपंच मनोज कुमार को कार्यों में गड़बड़ी और प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 के तहत यह कार्रवाई की है।
प्रशासन को प्राप्त शिकायतों और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नांगल चौधरी द्वारा की गई जांच में सरपंच के खिलाफ कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। रिपोर्ट के मुताबिक, सरपंच ने ग्राम पंचायत से अनुमति लिए बिना सिविल कोर्ट में चल रहे एक भूमि संबंधी मामले में कथित तौर पर गलत तरीके से बयान दिया। इसके अलावा शामलात भूमि मामलों में भी उनके कार्यों को नियमों के विपरीत पाया गया।
सरपंच पर आरोप
जांच में यह भी सामने आया कि सरपंच ने पंचायत बैठकों से जुड़े आवश्यक एजेंडा दस्तावेज कार्यालय में जमा नहीं करवाए और अवैध कब्जों पर नियमानुसार कार्यवाही में लापरवाही की। साथ ही नाजायज कब्जे धारकों को बिना पैमाइश रिपोर्ट के नोटिस जारी किए जाने को भी गंभीर प्रशासनिक चूक माना गया।
सरपंच को पहले भेजा था कारण बताओ नोटिस
सरपंच को इन आरोपों पर पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी मिला, पर वे अपने पक्ष में ठोस प्रमाण नहीं दे सके।
बहुमत वाले पंच को दी जाएगी जिम्मेदारी
निलंबन के साथ प्रशासन ने निर्देश दिया है कि पंचायत से संबंधित सभी रिकॉर्ड और जिम्मेदारी बहुमत हासिल पंच को सौंप दी जाए। मामले की विस्तृत जांच अब अतिरिक्त उपायुक्त करेंगे। आदेश तुरंत लागू कर दिए गए हैं।
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