Edited By Updated: 16 Jan, 2017 05:03 PM
फरीदाबाद के बहुचर्चित सुनपेड़ गांव में हुए तिहरे हत्याकांड मामले में जिला अदालत ने 7 लोगों को दोषी करार दिया था। जबकि 4 लोगों को इस मामले से बरी कर दिया गया था। अाज इस मामले में दोषी करार लोगों को सजा सुनाई...
फरीदाबाद (देवेंद्र कौशिक): फरीदाबाद के बहुचर्चित सुनपेड़ गांव में हुए तिहरे हत्याकांड मामले में जिला अदालत ने 7 लोगों को दोषी करार दिया था। जबकि 4 लोगों को इस मामले से बरी कर दिया गया था। अाज इस मामले में दोषी करार लोगों को सजा सुनाई गई। अदालत ने इस मामले में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं एक अारोपी को 7 साल की सजा सुनाई गई। इस मामले में अन्य दोषी करार 2 महिलाओं की सजा undergone की गई। अदालत के मुताबिक महिलाएं अपनी सजा के बराबर समय जेल में गुजार चुकी हैं।
गौरतलब है कि फरीदाबाद के सुनपेड गांव में 5 अक्टूबर 2014 को मोबाइल फोन को लेकर हुई मामूली कहासुनी पर चाकुओं से गोदकर 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। जबकि अन्य 3 लोग गंभीर जख्मी हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों जिनमें वेदप्रकाश, दलबीर, जगमाल, बंसी, सुमित, पवन, सत्येंद्र, लाखन, कल्लू उर्फ अनूप, लज्जावती तथा संतोष खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। फरीदाबाद अदालत में अब तक यह मामला विचाराधीन था। मामले की सुनवाई पूरी तरह होने के बाद 13 जनवरी को न्यायाधीश कंचन माही ने इस मामले में 7 लोगों जिनमें जगमाल, बंसी, लाखन तथा कल्लू उर्फ अनूप को बरी कर दिया। जबकि बाकी आरोपियों को दोषी करार दे दिया। मामले की पीड़िता और मृतकों की भाभी राजबाला की मानें तो वे 4 लोगों को बरी किए जाने के मामले में अदालत के इस आदेश से नाखुश नजर आ रहे हैं और इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कह रहे हैं।
वहीं इस मामले के वकील एदल सिंह रावत का कहना है अक्टूबर 2014 को मोबाइल को लेकर सुनपेड़ गांव में दो पक्षों में कहा सुनी हो गई थी। इस बात को लेकर वेदप्रकाश, दलबीर, जगमाल, बंसी, सुमित, पवन, सत्येंद्र, लाखन कल्लू उर्फ अनूप, लज्जावती तथा संतोष न गांव की इंद्राज उर्फ़ पप्पी, मोहनलाल भारत पाल, करतार, नौनिहाल तथा जोगिंदर को चाकुओं से गोद दिया था। जिसमें इंद्राज, मोहन लाल तथा भारत पाल की तुरंत मौत हो गई थी जबकि बाकी लोगों का कई महीनों तक अस्पताल में इलाज चलता रहा।