सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों की अब खैर नहीं

Edited By kamal, Updated: 03 May, 2019 12:00 PM

now drinkers who drink alcohol in public places

अब सड़क किनारे, पार्किंग, पार्क या बाजार में खुलेआम शराब पीना महंगा सौदा साबित होगा। पकड़े जाने पर न केवल अदालतों...

रोहतक(संजीव): अब सड़क किनारे, पार्किंग, पार्क या बाजार में खुलेआम शराब पीना महंगा सौदा साबित होगा। पकड़े जाने पर न केवल अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे बल्कि गाड़ी तक जब्त हो सकती है। चलती या खड़ी गाड़ी में भी शराब पीना अब जुर्म होगा। यही नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों चंडीगढ़ की तर्ज पर मोटा जुर्माना भी हो सकता है। खुलेआम शराब पीने के आदी लोगों पर लगाम लगाने के लिए सामने आए इस फैसले की घोषणा वैसे तो सरकार की ओर से पहले ही की जा चुकी है और इस बारे में अधिसूचना जारी हो गई है।

इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल अपने घर को छोड़कर ऐसे किसी भी स्थल पर शराब नहीं पी सकेगा जो आबकारी अधिनियम के तहत इसके लिए लाइसैंस्ड या प्राधिकृत नहीं है। यानी कि अब सड़क पर या आसपास, पार्क, पार्किंग, बाजार या नदी किनारे शराब का सेवन करना अपराध होगा। आबकारी एवं कराधान विभाग से जुड़े सूत्रों की मानें तो चलती गाड़ी या खड़ी गाड़ी में भी शराब पीना जुर्म होगा। ऐसे करने वालों को केस अदालत को रैफर कर सकते हैं या पहली बार अपराध के लिए जुर्माना लगाकर खुद मामले का निपटारा कर सकते हैं।
 
इसके अलावा मालिक या परिसर के कब्जाधारक और गाड़ी के ऑनर सहित ऐसे संदिग्ध अपराधी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। यदि आरोपी के बारे में यह बात सामने आई कि उसने शराब पीकर हुड़दंग किया तो उसे एक उचित अवसर दिए बिना जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यदि अपराधी को शराब पीने के बाद उपद्रव करता पाया जाता है तो इस मामले को ट्रायल के लिए अदालत को रैफर किया जाएगा।

अपराधी की जमानत या प्रतिभूति जमा होने पर अपराधी को भी छोड़ सकता है। बहरहाल, यदि अपराधी आई.ओ. की तरफ से लगाए गए जुर्माने को भरने के लिए तैयार है तो आरोपी को जुर्माने की वसूली पर तुरंत छोड़ दिया जाएगा। यदि अपराधी अपनी वास्तविक पहचान बताने में और तय की गई जमानत को भरने में विफल रहता है तो ऐसे मामले को ट्रायल के लिए क्षेत्र की अदालत को रैफर कर सकता है।

यदि कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है तो ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच करके नीलामी द्वारा जुर्माना वसूला जाएगा। यहां तक कि अब पब्लिक प्लेस पर शराब पीने के लिए इस्तेमाल में लाई गई गाड़ी को जब्त भी किया जा सकेगा और जब्त किए गए वाहन की नीलामी से जुर्माने की अदायगी करेगा।

बिगड़ रहा है शहर का माहौल
सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के चलते शहर का माहौल बिगड़ रहा है। रोजाना लड़ाई झगड़े होने के मामले सामने आ रहे हैं। अधिनियम के बाद अब शहर में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। हालांकि आम लोगों को इस तरह के अधिनियम और कायदे कानूनों से कोई सरोकार नहीं है लेकिन पुलिस और प्रशासन का डंडा चलने के बाद हालात सामान्य हो सकते हैं।

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