Edited By Isha, Updated: 24 Mar, 2021 05:07 PM
फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और रिहान को दोषी करार देते हुए आगामी 26 तारीख को सजा देने का ऐलान किया है। वहीं इस मामले में तौसीफ को हथियार सप्लाई करने वाले अजरुदीन को अदालत ने बरी कर दिया...
फरीदाबाद (अनिल राठी): फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और रिहान को दोषी करार देते हुए आगामी 26 तारीख को सजा देने का ऐलान किया है। वहीं इस मामले में तौसीफ को हथियार सप्लाई करने वाले अजरुदीन को अदालत ने बरी कर दिया है।
निकिता तोमर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में मंगलवार को पूरी हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने बुधवार का दिन फैसला देने के लिए तय किया था। बुधवार सुबह से ही फरीदाबाद जिला कोर्ट में हर कोई जानना चाह रहा था कि क्या फैसला सुनाया जाता है। कोर्ट में इस मामले पर फैसला शाम को 4:00 बजे आना था। लेकिन जज सरताज बासवना के कमरे के बाहर 3 बजे से ही भीड़ जुटने लगी। 3:45 बजे तक ज्यादा भीड़ जुटने की वजह से किसी को कोर्ट रूम के अंदर नहीं जाने दिया गया। कोर्ट रूम के अंदर जब तीनों आरोपियों को पेश किया गया तो उनमें से एक आरोपी अजरू घबराहट से बेहोश हो गया, अजरुदीन के होश में आने के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया।
बल्लभगढ़ की रहने वाली निकिता तोमर की हत्या उसके कॉलेज के बाहर 26 मार्च 2020 को गोली मारकर कर दी गई थी। निकिता की हत्या का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। निकिता की हत्या के बाद इस मामले में धार्मिक रंग ले लिया था। सरकार की तरफ से इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था और जल्द सुनवाई के लिए यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया था।
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