अजब-गजब: 7 बच्चों की मां फिर बनी दुल्हन; 5 बच्चों के पिता से रचाई शादी, सुरक्षा की लगाई गुहार

Edited By Nitish Jamwal, Updated: 29 Apr, 2024 02:36 PM

woman ran away from home after husband s death and got married

अक्सर शादी की बहुत सी ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी जिन्हें सुनकर या तो हंसी आए या फिर हैरानी हो। ऐसी ही एक खबर हरियाणा के नूंह से सामने आई है, जहां एक महिला ने पति के मौत के बाद घर से भागकर शादी कर ली।

हरियाणा डेस्क: अक्सर शादी की बहुत सी ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी जिन्हें सुनकर या तो हंसी आए या फिर हैरानी हो। ऐसी ही एक खबर हरियाणा के नूंह से सामने आई है, जहां एक महिला ने पति की मौत के बाद घर से भागकर शादी कर ली। इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि महिला 7 बच्चों की मां है, लेकिन जिस शख्स से उसने शादी की वो 5 बच्चों का पिता है। यानि अब दोनों के कुल 12 बच्चे हैं।

बता दें कि दोनों ही मुस्लिम समुदाय से हैं और उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की है। शादी के बाद कुछ दिन तक वे पुलिस के प्रोटेक्शन होम में रहे। दोनों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को किन्हीं कारणों से खारिज कर दिया। साथ ही दोनों पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, बाद में उनकी आर्थिक हालात को ध्यान में रख कर जुर्माना राशि को माफ कर दिया गया।

मार्च में हुई थी शादी

जानकारी के मुताबिक महिला के पति की मौत के बाद वो शख्स के संपर्क में आई। शख्स के खुद के 5 बच्चे हैं, इस वजह से उसे 7 बच्चों की मां से शादी करने में कोई एतराज नहीं था। दोनों ने घर से भाग कर मार्च महीने में शादी कर ली। दोनों के परिजनों को शादी कबूल नहीं थी। इसके बाद उनको परिजनों की ओर से धमकी दी गई और शादी तोड़ने को कहा।

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कोर्ट में जज भी हो गए हैरान

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में जज भी हैरान रह गए। जज ने कहा कि इस बात पर अपनी आंखें नहीं मूंद सकते हैं। दोनों के पहले विवाह से कुल 12 बच्चे हैं। देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसका ख्याल नहीं कर रहे, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य का तो ख्याल करो। बाद में दोनों ने अपनी याचिका वापस ले ली।

दंपत्ति पर 50 हजार का लगाया जुर्माना

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए दोनों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना किया। जज के रुख को देख कर दोनों ने अपनी आर्थिक हालात कमजोर होने का दुखड़ा सुनाया। आदेश के बाद याची के वकील ने याचिकाकर्ताओं की वित्तीय स्थिति व अन्य दलीलें दीं। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन पर लगे 50 हजार के जुर्माने को माफ कर दिया।

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