हरियाणा में इस दिन लागू होंगे 3 नये आपराधिक कानून? राज्यपाल ने बताई तारीख

Edited By Isha, Updated: 07 Mar, 2025 06:10 PM

will 3 new criminal laws be implemented in haryana on this day

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि राज्य में 31 मार्च तक तीन नये आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। इस दिशा में पुलिस तथा गृह विभाग ने अपना काम पूरा कर लिया है। कई विभागों ने नए कानूनों के अनुसार काम करना शुरू भी कर दिया है।

चंडीगढ़ : हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि राज्य में 31 मार्च तक तीन नये आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। इस दिशा में पुलिस तथा गृह विभाग ने अपना काम पूरा कर लिया है। कई विभागों ने नए कानूनों के अनुसार काम करना शुरू भी कर दिया है।


शुक्रवार को विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन अभिभाषण के दौरान सरकार का रोडमैप पेश करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2024 के दौरान राज्य में कुल एक लाख 11 हजार 397 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह पिछले वर्ष यानी 2023 की तुलना में 16 हजार 216 कम हैं। प्रदेश में इस साल के दौरान आपराधिक घटनाओं में 12.7 प्रतिशत की कमी आई है।

 
 

वहीं, दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस बिना सेनापति के सदन में पहुंची। सत्ता पक्ष के सामने की बेंचों पर बैठे कांग्रेस विधायक अपने हाईकमान के विधायक दल का नेता घोषित नहीं करने संबंधी फैसले से काफी मायूस दिखाई पड़े। कांग्रेस विधायकों को उम्मीद थी कि हाईकमान की ओर से बजट सत्र आरंभ होने से कुछ समय पहले तक विधायक दल के नेता की घोषणा की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
  
 

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