Edited By Deepak Kumar, Updated: 28 Oct, 2025 01:13 PM

हरियाणा से दिल्ली जाने वाले पहले ही अलर्ट हो जाएं। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने 1 नवंबर से नया नियम लागू किया है।
डेस्कः हरियाणा से दिल्ली जाने वाले पहले ही अलर्ट हो जाएं। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने 1 नवंबर से नया नियम लागू किया है, जिसके तहत दिल्ली में अब BS-VI, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही आ सकेंगी। इसके अलावा अन्य गाड़ियों पर बैन रहेगा।
इसको लेकर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा गया है कि 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर और बाहर BS-6 इंजन की रजिस्टर्ड गाड़िया नहीं आ सकेंगी। दिल्ली में केवल BS-VI, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही आ सकती हैं । वहीं, 31 अक्टूबर 2026 तक BS-4 इंजन की गाड़ियों की एंट्री हो सकती हैं। वहीं, दिल्ली में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गाड़ियां ही दिल्ली में चल सकती हैं। बता दें CAQM की बैठक में 1 नवंबर से प्रदूषण फैलाने वाले कॉमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर व्यापक प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी गई थी।
ये है बैन वाली गाड़ियों की लिस्ट
- दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS-VI डीजल मालवाहक वाहन
- BS-4 श्रेणी के वाहन
- पुरानी EoL श्रेणी के वाहन, जिनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है।
इन वाहनों को मिलेगी छूट
BS-VI, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं, BS-IV श्रेणी के हल्के मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक संचालन की अनुमति दी गई है। इसके बाद इन पर भी रोक लगा दी जाएगी।
गौर रहे कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। हर साल अक्टूबर-नवंबर में राजधानी की वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच जाती है। इसी के चलते सरकार की कदम उठाया गया है जो दिल्ली के साथ एनसीआर के 5 बड़े जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर और सोनीपत में भी लागू किया जाएगा।