Edited By Updated: 01 Mar, 2017 06:04 PM
जेबीटी भर्ती घोटाले में दोषी करार दिये गए इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने पुलिस की शिकायत पर ओपी चौटाला को तुरंत...
दिल्ली:जेबीटी भर्ती घोटाले में दोषी करार दिये गए इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने पुलिस की शिकायत पर ओपी चौटाला को तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिये हैं। आपको बता दें कि ओपी चौटाला 3 हफ्ते की पैरोल पर बाहर हैं। कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर चौटाला की पैरोल को मंजूरी दी थी। लेकिन अब उन पर पैरोल का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है जिसके बाद कोर्ट ने उनकी पैरोल को रद्द कर उन्हें तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिये हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर पुलिस ने ओपी चौटाला की शिकायत की थी। ओपी चौटाला की पैरोल 4 मार्च को खत्म हो रही थी लेकिन इससे पहले ही कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए सरेंडर करने के आदेश दिये हैं।