हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला! कर्मचारियों को आरक्षण के आधार पर मिलने वाली पदोन्नति पर लगाई रोक, जानिए क्यों

Edited By Isha, Updated: 27 Aug, 2026 03:17 PM

stay imposed on promotions for employees based on reservation

हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति कर्मचारियों के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने समूह 'क'  और समूह 'ख'  पदों पर आरक्षण के आधार पर मिलने वाली पदोन्नति (Promotion) पर

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति कर्मचारियों के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने समूह 'क'  और समूह 'ख'  पदों पर आरक्षण के आधार पर मिलने वाली पदोन्नति   पर फिलहाल रोक लगा दी है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, जब तक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित अपील पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक 7 अक्टूबर 2023 के निर्देशों के तहत प्रोमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2025 को अनुसूचित जाति कर्मचारियों को समूह 'क' और 'ख' में 20 प्रतिशत आरक्षण देने के सरकारी प्रावधान को बरकरार रखा था, लेकिन साथ ही यह निर्देश भी दिया था कि 'क्रीमी लेयर' (मलाईदार परत) को इस आरक्षण का लाभ न दिया जाए। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है, जिस पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है।

सरकार ने नए आदेशों में स्थिति साफ करते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों को फिलहाल खाली रखा जाएगा। हालांकि, जो कर्मचारी सेवा नियमों के तहत 'वरिष्ठता-सह-योग्यता' के सामान्य आधार पर पदोन्नति के पात्र हैं, उनकी पदोन्नति नहीं रोकी जाएगी।

इसके अलावा, यदि किसी कैडर में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व पहले से ही 20 प्रतिशत या उससे अधिक है, तब भी पात्र कर्मचारियों पर सामान्य नियमों के तहत पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। मानव संसाधन विभाग के अनुसार ये नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

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