Edited By Isha, Updated: 27 Aug, 2026 03:27 PM

रोहतक जिले के महम से इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान को 15 साल पुराने एक हत्याकांड में अदालत ने दोषी ठहराया है। रोहतक के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रोहतक: रोहतक जिले के महम से इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान को 15 साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। रोहतक के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की अदालत ने बुधवार को बाली पहलवान सहित 7 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसके बाद गुरुवार को सजा का ऐलान किया गया।
मंडी में हुई थी आढ़ती की हत्या
यह पूरा मामला 15 साल पुराना है, जब मंडी में मामूली विवाद और कहासुनी के बाद अंधाधुंध गोलीबारी हुई थी। इस वारदात के दौरान विष्णु नामक व्यक्ति (आढ़ती) को गोली लग गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस खूनी संघर्ष में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे।
18 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
घटना के बाद बसाना गांव के पूर्व सरपंच और मृतक के रिश्तेदार सीताराम राठी की शिकायत पर बाली पहलवान समेत 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बहुचर्चित मामले में लंबी सुनवाई और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने पूर्व विधायक बाली पहलवान समेत दोषियों को उम्रकैद और आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई।