राज्य सूचना आयोग ने SDM को 25000 रुपए जुर्माने का नोटिस किया जारी(VIDEO)

Edited By vinod kumar, Updated: 07 Jan, 2020 07:33 PM

आर.टी.आई. एक्ट के तहत सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयुक्त लैफ्टिनैंट जनरल (रि.) कमलजीत सिंह ने पानीपत के तत्कालीन एस.डी.एम. को 25 हजार रुपए जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया है। 12 फरवरी तक लिखित जवाब देने, 12 मार्च को चंडीगढ़ में व्यक्तिगत रूप से...

पानीपत(खर्ब) : आर.टी.आई. एक्ट के तहत सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयुक्त लैफ्टिनैंट जनरल (रि.) कमलजीत सिंह ने पानीपत के तत्कालीन एस.डी.एम. को 25 हजार रुपए जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया है। 12 फरवरी तक लिखित जवाब देने, 12 मार्च को चंडीगढ़ में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के साथ 2 सप्ताह में मांगी गई सूचना नि:शुल्क देने के आदेश भी तत्कालीन एस.डी.एम. को दिए हैं। आर.टी.आई. एक्टिविस्ट एवं मजदूर नेता पी.पी. कपूर ने बताया कि गत 6 मई 2019 को नगराधीश को आर.टी.आई. लगाई थी। 

नगराधीश ने इस आवेदन पत्र को 15 मई 2019 को तत्कालीन एस.डी.एम. विवेक चौधरी को सूचनाएं देने हेतु ट्रांसफर कर दिया था। जो सूचनाएं नियमानुसार 30 दिन में देनी थीं, वे 7 महीने बीत जाने पर भी नहीं दी। गत 26 जून को ए.डी.सी. को प्रथम अपील भी की लेकिन ए.डी.सी. ने भी अपील नहीं सुनी। कपूर ने 14 सितम्बर को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर कर सूचनाएं दिलवाने, एस.डी.एम. पर 25000 रुपए जुर्माना लगाने व 10 हजार रुपए मुआवजा दिलाने की मांग की।  गत 18 दिसम्बर को केस की सुनवाई उपरांत राज्य सूचना आयुक्त लैफ्टिनैंट जनरल (रि.) कमलजीत सिंह ने तत्कालीन एस.डी.एम. पानीपत पर 25000 रुपए जुर्माना लगाने का नोटिस, दो सप्ताह में तमाम सूचना नि:शुल्क देने, 12 मार्च को खुद चंडीगढ़ में पेश होकर जवाब देने के आदेश किए हैं।

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