"हमारे पास कोई याचिका लंबित नहीं..." किरण चौधरी की सदस्यता के खिलाफ PETITION खारिज होने पर बोले SPEAKER

Edited By Nitish Jamwal, Updated: 27 Jul, 2024 05:16 PM

speaker spoke on the rejection of petition against kiran chaudhary s

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तोशाम से विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने संबंधी कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं स्पीकर ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि विधायक किरण चौधरी को लेकर हमारे पास कोई याचिका लंबित नही है।

चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी): हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तोशाम से विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने संबंधी कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं स्पीकर ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि विधायक किरण चौधरी को लेकर हमारे पास कोई याचिका लंबित नही है।

बता दें कि ये याचिका विधान सभा के ‘दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता नियम, 1986’ की कसौटियों पर खरी नहीं उतरी, जिसके कारण इसे निरस्त कर दिया गया। विधान सभा सचिवालय ने सोमवार को संबंध में कांग्रेस नेताओं को अवगत करवा दिया है। विधानसभा सचिवालय की ओर कांग्रेस नेताओं को बताया गया था कि उनकी ओर से प्रस्तुत याचिका हरियाणा विधानसभा (दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता) नियम, 1986 के नियम 6 (7) की शर्तों का अनुपालन नहीं कर रही है। यह याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित नहीं हैं। हरियाणा विधान सभा नियम 7(2) में कहा गया है है कि ‘यदि याचिका नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है, तो अध्यक्ष याचिका को खारिज कर देंगे।  

अनुलग्नक पर कांग्रेस ने नहीं किए हस्ताक्षर

जानकारी के अनुसार ‘दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता नियम, 1986’ में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि किसी विधायक की सदस्यता खत्म करने की मांग वाली याचिका पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके साथ ही याचिका के प्रत्येक अनुलग्नक पर भी याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस पर भी याचिका के समान तरीके से सत्यापित किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से याचिकाकर्ताओं ने एक भी अनुलग्नक पर हस्ताक्षर नहीं किए।

सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी कांग्रेस

वहीं कांग्रेस विधायक दल के चीफ व्हिप भारत भूषण बत्रा और विधायक दल के उपनेता अफताब अहमद ने चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय पर संयुक्त प्रेसवार्ता में कहा कि पूर्व कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के खिलाफ दायर की दल- बदल विरोधी याचिका को तकनीकी आधारों पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गलत तरीकों से खारिज किया गया है। स्पीकर ने विपक्ष की याचिका को खारिज करके संविधान की दसवीं अनुसूची की अवहेलना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्पीकर के इस व्यवहार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी।

19 जून को भेजा था नोटिस

गौरतलब है कि विधान सभा में आफताब अहमद द्वारा गत 19 जून को विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस भेजा गया था। इसके 6 दिन बाद उन्होंने एक रिमाइंडर भी भेजा। इसके बाद 11 जुलाई को उन्होंने याचिका दायर कर किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग की।

कांग्रेस की ओर से भेजी गई याचिका में कहा गया था कि किरण चौधरी 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर भिवानी जिले के तोशाम निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुईं और 18 जून 2024 को उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके अगले दिन 19 जून को वे भाजपा में शामिल हो गईं। कांग्रेस नेताओं ने किरण चौधरी की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए इस्तीफे की प्रति भी साथ संलग्न की। उन्होंने मांग की कि किरण चौधरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। 

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