किसानों की महापंचायत को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क, करनाल में धारा-144 लागू

Edited By Shivam, Updated: 05 Sep, 2021 06:51 PM

section 144 implemented in karnal

हरियाणा के जिला करनाल में किसानों के आह्वान पर होने वाली महापंचायत को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है।

करनाल (विकास मेहला): हरियाणा के जिला करनाल में किसानों के आह्वान पर होने वाली महापंचायत को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है।

बताया जा रहा है कि 7 सितंबर को होने वाली किसानों की महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। धारा-144 के तहत 5 या उससे अधिक एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते। यदि किसी व्यक्ति के पास कुल्हाड़ी, लाठी, कस्सी, गंडासी पाई गई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन को आशंका है कि शरारती तत्वों की तरफ से गड़बड़ी फैलाई जा सकती है, इसलिए जिलाधीश ने आदेश जारी करते हुए जिले में धारा-144 लागू कर दी है।
 

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