माहिरा बिल्डर के गुड़गांव के पांचों प्रोजेक्ट रेरा ने किए रद्द

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 19 Mar, 2024 07:26 PM

rera cancel all five project of mahira builder in gurgaon

हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मंगलवार को माहिरा बिल्डर के गुड़गांव में चल रहे सभी पांचों प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। इन पांचों प्रोजेक्ट में हजारों निवेशकों की करोड़ों रुपए की राशि निवेश है। बिल्डर को 95 प्रतिशत तक राशि दिए जाने के बाद...

गुड़गांव, (ब्यूरो): हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मंगलवार को माहिरा बिल्डर के गुड़गांव में चल रहे सभी पांचों प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। इन पांचों प्रोजेक्ट में हजारों निवेशकों की करोड़ों रुपए की राशि निवेश है। बिल्डर को 95 प्रतिशत तक राशि दिए जाने के बाद भी बिल्डर ने आज तक प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। रेरा के इन आदेशों से हजारों निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है।

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प्राधिकरण रियल एस्टेट (रेगुलेशन और डेवलपमेंट) अधिनियम 2016 की धारा 7 (1) (ए), (बी) और (डी) के प्रावधानों और हरियाणा रियल एस्टेट ( रेगुलेशन और डेवलपमेंट ) नियम, 2017 और हरियाणा RERA गुरुग्राम के विनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा रजिस्टर्ड अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं को रद्द करना उचित समझा।



प्राधिकरण ने धारा 7(4)(ए) के तहत निर्देश दिया है कि प्रमोटर को उन परियोजनाओं के संबंध में अपनी वेबसाइट तक पहुंचने से रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रमोटर को ब्लैकलिस्ट कर प्राधिकरण की वेबसाइट पर डिफॉल्टरों की सूची में शामिल किया जाएगा। अधिनियम की धारा 7(4)(सी) के तहत बिल्डर के इन सभी परियोजनाओं से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। प्राधिकरण ने कहा कि यह रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत आवंटियों के वैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

रिकॉर्ड की जांच के दौरान प्राधिकरण ने पाया कि प्रमोटर ने जानबूझकर RERA अधिनियम 2016 और नियमों और विनियमों के तहत विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है। प्रमोटर ने अपनी सभी पांच परियोजनाओं में इनवेस्टरों द्वारा जमा की गई राशि को गैरकानूनी तरीके से डायवर्ट किया है।

 

आपको बता दें कि गुरुग्राम में माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की पांच अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाएं शुरू की गई थी इनमें  माहिरा होम्स सेक्टर 68, माहिरा होम्स सेक्टर 104, माहिरा होम्स सेक्टर 103, माहिरा होम्स सेक्टर 63 ए और माहिरा होम्स सेक्टर 95 शामिल रही। प्राधिकरण ने यह कार्रवाई करने से पहले 14 फरवरी को पांचों परियोजनाओं का मौके पर जाकर निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट देखी थी। 

 

रेरा के अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि जांच के दौरान पाया गया कि माहिरा होम प्रमोटर ने विभिन्न खातों में चूक की है। RERA अधिनियम के संरक्षक होने के नाते इनवेस्टरों के अधिकारों की रक्षा करना प्राधिकरण का कर्तव्य है। ऐसे में उनके पास माहिरा बिल्डर की इन सभी पांचों परियोजनाओं को रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। 

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