Edited By Manisha rana, Updated: 26 Jan, 2024 08:35 AM
हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैदियों को विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। सरकार ने फैसला किया है जिन दोषियों को 10 साल या उससे अधिक की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट दी जाएगी।
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैदियों को विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। सरकार ने फैसला किया है जिन दोषियों को 10 साल या उससे अधिक की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट दी जाएगी। जिसकी वजह से इसका लाभ डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम को भी मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राम रहीम 10 दिन और जेल से बाहर रहेगा।
बता दें कि राम रहीम कुछ दिन पहले ही 50 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। सजा मिलने के बाद 9वीं बार राम रहीम को पैरोल मिली है।राम रहीम को साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल के 2 केसों में उम्रकैद की सजा हुई है। वह 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में कैद काट रहा है।
बागपत बरनावा आश्रम में रह रहा राम रहीम
राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में पैरोल काट रहा है। उसे इस साल 2024 में पहली बार पैरोल मिली है। हरियाणा सरकार ने राम रहीम के सिरसा स्थित डेरा हेडक्वार्टर आने पर रोक लगा रखी है। हालांकि राम रहीम पैरोल के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिरसा डेरे के टच में रहता है।
जुर्माना न देने वालों को नहीं मिलेगा लाभ
यह छूट उन सभी दोषियों को भी दी जाएगी जो गणतंत्र दिवस यानी आज जेल से पैरोल या फरलो पर हैं, बशर्ते कि वह नियत तारीख पर संबंधित जेलों में सरेंडर कर दें। उनकी पैरोल या छुट्टी की समाप्ति जैसी स्थिति में कारावास की शेष अवधि में यह छूट दी जाएगी। जुर्माना न भरने पर सजा काट चुके दोषियों को यह छूट नहीं दी जाएगी।
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