CM नायब सैनी की नियुक्ति पर उठने लगे सवाल, याचिका पर सुनवाई के दौरान HC ने मांगा जवाब

Edited By Nitish Jamwal, Updated: 18 Mar, 2024 05:12 PM

questions started being raised on the appointment of cm naib saini

हरियाणा में नायब सैनी की सीएम पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी): हरियाणा में नायब सैनी की सीएम पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बता दें कि एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने याचिका में आरोप लगाया था कि नायब सिंह की सीएम के तौर पर नियुक्त नियमों के खिलाफ जाकर की गई है। याची ने कहा कि राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत राज्य की विधानसभा के बाहर के किसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं। सैनी अभी सांसद हैं और ऐसे में वो विधानसभा का हिस्सा नहीं है।

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इसके अलावा जगमोहन भट्टी ने कहा कि हरियाणा की विधानसभा में 90 सीट हैं और अगर नायब सैनी को हरियाणा के सीएम के तौर पर नियुक्त करते हैं तो संख्या बढ़कर 91 हो जाएगी। याचिका में ये भी कहा गया कि सैनी की नियुक्ति संवैधानिक नियमों की अवहेलना कर की गई है। सैनी की नियुक्ति नहीं बल्कि इंस्टॉलेशन की गई है जिससे खुलेआम संविधान का मजाक उड़ाया गया है।

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