Edited By Punjab Kesari, Updated: 25 Sep, 2017 09:57 AM
धान की कटाई के बाद किसान अक्सर धान के अवशेष को खुले में लगा देते है जिससे पर्यावरण के साथ-साथ आमजन के स्वास्थ्य को भी बडी हानि पहुंचती है।
टोहाना (सुशील सिंगला):धान की कटाई के बाद किसान अक्सर धान के अवशेष को खुले में लगा देते है जिससे पर्यावरण के साथ-साथ आमजन के स्वास्थ्य को भी बडी हानि पहुंचती है। लेकिन इस बार ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट इस मामले में सख्त हो गया है और सरकार को इससे निपटने के सख्त आदेश दिए है। सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को पत्र जारी कर सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली है।
सरकार के नियमानुसार अब किसी किसान ने धान के अवशेष को आग लगाई तो उस पर कृषि विभाग द्वारा भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा, जिसको लेकर सर्कलुर जारी कर दिया है। इसके साथ ही ब्लाक लेवल पर तहसीलदार के नेतृत्व में कमेटिया बनाई गई है। जो किसान पर जुर्माना लगाने के बाद उसे भरने की स्थिति में किसान की जमीन को जब्त करने बारे जिला उपायुक्त को लिखेगी। इस नियम के अनुसार अगर कोई किसान नियमों की उल्लंघना करता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।
कृषि विभाग के एस.डी.ओ. बलजीत सिंह ने बताया कि ग्रीन ट्रिब्यनूल कोर्ट इस बारे में सख्त है तथा जिला उपायुक्त द्वारा बैठक भी ली गई थी। जिसमें धान के अवशेष जलाने वाले किसानों पर एकड़ के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। 2 एकड तक के किसान पर ढ़ाई हजार रुपए, ढ़ाई एकड से 5 एकड़ तक के किसान को 5000 रुपए, 5 एकड से अधिक के किसान पर 15000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई किसान 2 बार आग लगाएगा तो 2 तथा 5 बार आग लगाने पर 5 गुणा जुर्माना लिया जाएगा। अगर कोई किसान जुर्माना नहीं भरता तो उसकी जमीन को साथ में अटैच किया जाएगा।