Edited By Isha, Updated: 27 Dec, 2024 06:35 PM
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि जन्म पंजीकरण करवाने के बाद नाम के खाली रहे कॉलम में नाम लिखवाने के लिए 31 दिसंबर 2024 अंतिम तिथि निर्धारित है। स्कूल प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि एक होने पर ही ऐसे खाली कॉलम में नाम लिखा...
रोहतक : अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि जन्म पंजीकरण करवाने के बाद नाम के खाली रहे कॉलम में नाम लिखवाने के लिए 31 दिसंबर 2024 अंतिम तिथि निर्धारित है। स्कूल प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि एक होने पर ही ऐसे खाली कॉलम में नाम लिखा जाएगा। नागरिक सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाए। सरकार द्वारा ऐसे वंचित बच्चों को 31 दिसंबर 2024 तक नाम लिखवाने का अवसर प्रदान किया है, जिनके जन्म पंजीकरण को 15 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन नाम का कॉलम खाली है।
हरियाणा जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियम 2002 में उपनियम एक के अनुसार जन्म के मूल रिकॉर्ड में बच्चे के नाम के खाली कॉलम में नाम लिखवाने के लिए बच्चे के जन्म पंजीकरण से 15 वर्ष तक समय होता है। हरियाणा सरकार द्वारा गत 10 फरवरी 2021 को अधिसूचना जारी करते हुए 15 वर्ष पुराने दर्ज जन्म मामलों के रिकॉर्ड में बच्चे का नाम लिखवाने की अवधि 31 दिसंबर 2024 तक निर्धारित की गई है, जो आगामी मंगलवार समाप्त हो जाएगी। नागरिक इस अवसर का पूरा लाभ उठाए।