VIDEO: लड़की होने पर 3 बार करवाया गर्भपात, एक पिता ने खोली 'कातिल' मां की पोल

Edited By Punjab Kesari, Updated: 21 Dec, 2017 11:59 AM

माएं बच्चों की सलामती के लिए दुआएं मांगती हैं। खुद मुश्किलों का सामना कर उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देती लेकिन सोनीपत के गन्नौर तहसील के बुजाना खुर्द गांव में एक महिला ने मां के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। महिला ने अपने गर्भ में लड़की...

रोहतक(ब्यूरो): माएं बच्चों की सलामती के लिए दुआएं मांगती हैं। खुद मुश्किलों का सामना कर उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देती लेकिन सोनीपत के गन्नौर तहसील के बुजाना खुर्द गांव में एक महिला ने मां के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। महिला ने अपने गर्भ में लड़की होने पर एक-दो बार नहीं बल्कि तीन बार गर्भपात करवाया। इस बात का खुलासा खुद महिला के पति ने किया है। युवक ने पुलिस में सारे सबूत देकर महिला के इस कारनामे का खुलासा किया है। 

टेलीफोन पर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद हुआ खुलासा
महिला के पति पवन कुमार ने बताया कि 2007 में उसकी शादी रेखा देवी से हुई थी जिसके बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। पवन ने बताया कि साल 2016 में उसकी पत्नी दोबारा गर्भवती हुई अौर उन्होंने उसके स्वास्थ्य की देखभाल करनी शुरू कर दी। हालांकि, रेखा ने अपने माता-पिता की सहायता से लिंग परीक्षण किया और यह जानते हुए कि यह एक लड़की थी, अपना गर्भपात करवा दिया। रेखा ने घर आकर अपने पति अौर ससुराल वालों को बताया कि उसका गर्भपात हो गया है। लेकिन पवन गर्भपात करवाने के बारे में उस समय पता चला जब उसने अपनी पत्नी और उसके माता-पिता के बीच टेलीफोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनी।

महिला ने तीन बार करवाया था गर्भपात
पवन ने बताया कि फोन रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसे पता कि उसकी पत्नी ने पहले भी तीन बार गर्भपात करवाया अौर हर बार उसके गर्भ में लड़की होती थी। पवन ने ये सारी बातें अपनी पत्नी अौर उसके परिजनों के सामने बताई लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज करने की धमकी दी।

रेखा अौर उसके परिजनों पर केस दर्ज
इसके बाद पवन ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों के बीच फोन रिकॉर्डिंग की सीडी लेकर पुलिस से संपर्क किया। सबूतों के आधार पर पुलिस ने रेखा, उसके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ धारा 23 के तहत प्री-नेटाल डायग्नॉस्टिक टेक्निक (रोकथाम का दुरुपयोग) अधिनियम, धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 312 (गर्भपात के कारण) अौर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 506 (आपराधिक धमकी) का मामला दर्ज किया है।


 

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