ये कैसी शादी! दूल्हे की उम्र 15 वर्ष तो दुल्हन 26 साल की, बाल विवाह निषेध टीम ने रुकवाया विवाह

Edited By Deepak Kumar, Updated: 08 Dec, 2024 03:55 PM

jind groom was 15 years old and bride was 26 years old child marriage stopped

जींद में दुल्हे की उम्र मात्र 15 वर्ष 4 माह मिली और दुल्हन बनी लड़की की उम्र 26 वर्ष थी, जिसकी शादी कराई जा रही थी। इसकी सूचना मिलने पर टीम ने बाल विवाह की सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए नाबालिग की शादी को रुकवाया।

जींद (अमनदीप पिलानिया): बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय टीम ने जिले के डिडवाडा गांव में उत्तरप्रदेश के शामली जिले से बारात लेकर आए दुल्हे के जब कागजात की जांच की तो दुल्हे की उम्र मात्र 15 वर्ष 4 माह मिली और दुल्हन बनी लड़की की उम्र 26 वर्ष निकली। टीम ने बाल विवाह की सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए नाबालिग की शादी को रुकवाया। साथ ही परिजनों को विवाह न करने के लिए चेताया। इसके अलावा बाल विवाह अधिनियम की जानकारी भी दी, जिस पर परिजनों ने आश्वासन दिया कि अब वह बालिग होने पर ही विवाह करेंगे।

जिला विवाह निषेध अधिकारी सुनीता को सूचना मिली थी कि गांव डिडवाडा में एक नाबालिग लड़के की शादी करवाई जा रही है और बारात उत्तरप्रदेश के शामली जिले से आई हुई है और बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। इस पर कार्रवाई करते हुए रवि लोहान, मुख्य सिपाही ओमप्रकाश, महिला सिपाही आरती,  नीलम, सिपाही सुरेंद्र, प्रवीन थाना सदर सफीदों पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तो पाया कि शादी की तैयारी चल रही थी और बारात दुल्हन के घर के पास ही बैठी हुई थी। टीम की ओर से बारात लेकर आए दुल्हे के परिवार वालों से लड़के के जन्म से संबंधित कागजात मांगे तो परिजनों ने पहले तो टाल मटोल करने की कोशिश की और दुल्हे के बालिग होने की बात कही लेकिन जब मौके पर अन्य मौजिज व्यक्तियों को बुलाया गया तो लगभग तीन घंटे के बाद जो सबूत दिखाए गए जिसमें लड़के की उम्र मात्र 15 वर्ष 4 माह पाई गई और उससे शादी करने वाली दुल्हन की उम्र 26 वर्ष मिली ।

महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारी रवि लोहान ने बताया कि परिजनों को समझाया गया कि आपका लड़का नाबालिग है, इसलिए आप उसके बालिग होने तक का इंतजार करें ताकि कोई कानूनी अड़चन न आए। अगर आप नाबालिग लड़के की शादी करते हैं तो आप सभी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर परिवार सहमत हो गया तथा शादी को स्थगित कर दिया गया और परिवार ने महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित बयान दिया गया।  

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