Edited By Ajay Kumar Sharma, Updated: 10 Jan, 2023 08:09 PM
फतेहाबाद माननीय कोर्ट ने आज बिल्लू उर्फ जलेबी बाबा को दुष्कर्म मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत 14 साल की और आईटी एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई है।
फतेहाबाद(रमेश): फतेहाबाद माननीय कोर्ट ने आज बिल्लू उर्फ जलेबी बाबा को दुष्कर्म मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत 14 साल की और आईटी एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई है। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेगी।
120 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का लगा था आरोप
बता दें महिलाओं से तंत्र मंत्र के नाम पर उनको नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करता था। जलेबी बाबा पर 120 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगे थे। उसके आश्रम से 30 से ज्यादा सेक्स सीडी भी मिली थी। वह महिलाओं की अश्लील वीडियो बना उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। फतेहाबाद जिले टोहाना में जुलाई 2018 में एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें दुष्कर्म वह अमरपुरी एक महिला से संबंध बनाता दिखाई दे रहा था। वीडियो के वायरल होने के बाद टोहाना के लोगों में विरोध उठा और बाबा के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया।
स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने बाबा पर किया मामला दर्ज
इसके बाद दबाव में आकर टोहाना पुलिस ने टोहाना के तत्कालीन शहर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया था। उसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया।
2020 में पुलिस ने 200 पन्नों का पेश किया था चार्जशीट
पुलिस ने कोर्ट में बाबा के खिलाफ एक नवंबर 2020 को 200 पन्नों की चार्जशीट डाली थी। इस दौरान 20 बार गवाहियां हुई। जिसमें पीड़ित नाबालिग, महिलाओं सहित पुलिस के अधिकारियों व एफएसएल के अधिकारियों के भी कोर्ट में बयान दर्ज किए गए थे। दुष्कर्मी जलेबी बाबा के खिलाफ फतेहाबाद की सेशन कोर्ट में ही नहीं बल्कि टोहाना की कोर्ट में भी एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज है। जब बाबा के आश्रम में उसके कमरे की जांच की गई तो वहां से अफीम बरामद हुई थी। इस मामले में बाबा के खिलाफ टोहाना में एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज हुआ था।
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